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भर्तियों में 25 प्रतिशत वेटिंग लिस्ट, तीन माह में देनी होगी नियुक्ति

देखिए कार्मिक विभाग की चयन एवं प्रतीक्षा सूची की पूरी नियमावली, तत्काल प्रभाव से किया लागू

Amit Bhatt, Dehradun: उत्तराखंड राज्य की सेवाओं में अभ्यर्थियों की चयन सूची और प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) को लेकर नियमावली 2023 जारी कर दी गई है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की इस नियमावली में सपष्ट किया गया है कि अभ्यर्थियों के चयन के तीन माह के भीतर नियुक्ति देनी होगी और चयनित अभ्यर्थियों को एक माह के भीतर ज्वाइनिंग देनी होगी। खबर के साथ नियमावली की प्रति भी अपलोड की गई है। विस्तृत रूप में समझने के लिए इसका अध्ययन किया जा सकता है।

नियमावली सभी विभागों के समूह क, ख, ग के सीधी भर्ती के सभी पदों पर लागू होगी। किसी अन्य सेवा नियमावली या उस समय लागू आदेशों में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस नियमावली के उपबंध प्रभावी होंगे। चयनित अभियर्थियों की संस्तुतियां प्राप्त होने के बाद विभाग को तीन माह के भीतर नियुक्ति आदेश जारी करना होगा। साथ ही अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के लिए एक माह का समय दिया जाएगा।

अपरिहार्य परिस्थितियों में इसे एक माह और बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया है कि चयनित अभ्यर्थियों की सूची का प्रयोग नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सूची प्राप्त होने की तिथि से एक वर्ष बाद किसी भी सेवा में हुई रिक्ति को भरने के लिए नहीं किया जाएगा। जो अभ्यर्थी तय समय के भीतर ज्वाइनिंग नहीं देते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी और इससे उत्पन्न रिक्ति को आगामी चयन के लिए भेज दिया जाएगा। हालांकि, एकल संवर्ग में प्रतीक्षा सूची से चयन की कार्रवाई की जा सकेगी।

एकल संवर्ग में 25 प्रतिशत होगी वेटिंग लिस्ट
नियमावली के मुताबिक एकल संवर्ग के सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों की प्रवीणता सूची (मेरिट लिस्ट) के अनुसार रिक्तियों की संख्या से अधिकतम 25 प्रतिशत तक वेटिंग लिस्ट तय की जा सकेगी। प्रतीक्षा सूची केवल एक वर्ष या आगामी भर्ती के लिए अधियाचन भेजे जाने की तिथि में से जो भी पहले हो, के मुताबिक वैध रहेगी। इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में आयोग/चयन संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं तथा अन्य चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची नियमावली, 2023 है।

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