हयात रीजेंसी को डीएम ने दे डाली 24 घंटे बार खोलने की अनुमति, सीएम धामी ने लगवाई रोक
ओएनजीसी हादसे के बाद शहरभर के बारों को समय का पाठ पढ़ाने वाले प्रशासन ने हयात होटल को दे दी थी करीब 24 घंटे बार खोलने की अनुमति
Rajkumar Dhiman, Dehradun: क्या जिनकी जेब में अधिक पैसा है, उनके लिए अलग नियम लागू हो गए हैं? या फिर जोर नामी बिजनेस हाउस से जुड़ा है, उसे रात 11 बजे के बाद भी बार खोलने की अनुमति मिल जानी चाहिए। यह सवाल वह बार संचालक पूछ रहे हैं, जिन पर जिला प्रशासन की टीम ने ओएनजीसी चौक पर इनोवा कार हादसे के बाद ताबड़तोड़ छापेमारी की। यहां तक कि एक बार प्रबंधक पर मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। बात हो रही है दून के पांच सितारा होटल हयात रीजेंसी को दिए गए 24 घंटे संचालित होने वाले बार के लाइसेंस की। हालांकि, जैसे ही यह मामला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में आया, उन्होंने तत्काल दोहरी व्यवस्था वाली इस अनुमति पर कार्रवाई के लिए कहा। जिसके क्रम में आबकारी आयुक्त एचसी सेमवाल ने हयात होटल के बार को दी गई अतिरिक्त समय की अनुमति को निरस्त कर दिया है।
जिलाधिकारी सविन बंसल शरब की दुकानों में ओवर रेटिंग को लेकर निरंतर सख्ती दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ ओएनजीसी चौक पर 11 नवंबर की रात को इनोवा कार और कंटेनर की टक्कर में 06 युवक-युवतियों की मौत को भी उन्होंने गंभीरता से लिया। उनके नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने शहरभर के बारों पर छापेमारी कर रात 11 बजे के बाद खुले बारों का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित करवा दिया। दूसरी तरफ इस घटना के कुछ ही दिन पहले जिलाधिकारी ने ही 28 अक्टूबर को हयात रीजेंसी के बार को करीब 24 घंटे खुलने की अनुमति प्रदान कर दी।
यह अनुमति उन्होंने पूर्व आबकारी आयुक्त के 27 अगस्त के एक आदेश के क्रम में जारी की। हयात के मामले में महज 12 लाख रुपये के अतिरिक्त राजस्व के लिए उन्होंने आयुक्त के आदेश पर अमल किया। दूसरी तरफ जब राजपुर रोड पर शराब ठेके को 15 दिन के लिए बंद करने के आदेश पर वर्तमान आबकारी आयुक्त एचसी सेमवाल ने रोक लगाई तो जिलाधिकारी ने इसका पालन नहीं किया।
यह स्थिति कहीं न कहीं राजधानी में दोहरी व्यवस्था की तरफ भी इशारे करती है। यदि सवाल राजस्व का ही था तो एक शराब ठेका तो सरकार को करोड़ों रुपये का राजस्व प्रदान करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शहर के बाकी बारों पर अंकुश लगाकर एक ऊंचे घराने की दूकान चमकाई जा रही है। क्योंकि, जब रात के बेकाबू जश्न पर अंकुश का ही प्रश्न है तो हयात इस मामले में अपवाद क्यों होना चाहिए।
बहरहाल, सीएम धामी के रुख के बाद हयात को 12 घंटे की अतिरिक्त अनुमति के आदेश को आयुक्त सेमवाल ने निरस्त कर दिया है। मगर, यदि सीएम सख्त रुख नहीं दिखाते तो क्या जिलाधिकारी की ओर से हयात को दी गई अंतिम अनुमति को निरस्त किया जाता ? यह सवाल उस पुलिस का भी हो सकता है, जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए रात-दिन भला-बुरा सहती है और कुछ भी गड़बड़ होने पर पहले कार्रवाई की तलवार उन्हीं की गर्दन पर लटकती है।