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उत्तराखंड में बिजली की दरों में वृद्धि, करीब छह प्रतिशत बढ़कर आएगा बिल

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने वार्षिक विद्युत टैरिफ की घोषणा की

Amit Bhatt, Dehradun: उत्तराखंड के 27 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं पर भार बढ़ गया है। इस वर्ष भी बिजली की दरों में वृद्धि कर दी है है। वित्तीय वर्ष 2025- 26 के लिए विद्युत नियामक आयोग ने 5.62 प्रतिशत बढ़ोतरी स्वीकृत की है। जिससे आम उपभोक्ता पर प्रति यूनिट 10 से 15 पैसे के लगभग वृद्धि हो जाएगी। यह दर वृद्धि एक अप्रैल से लागू होगी। हालांकि इस वर्ष फ़िक्स चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। लेकिन, बीपीएल और स्नो बाउंड उपभोक्ताओं पर भी भार बढ़ा है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए रिटेल टैरिफ के मुख्य बिन्दुः

a) आयोग ने टैरिफ में मात्र 5.62% की वृद्धि की गयी है, जबकि UPCL द्वारा लगभग 12.01% की टैरिफ वृद्धि एवं समस्त बिजली कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित संकलित वृद्धि लगगग 29.23% प्रस्तावित की गयी थी। उक्त टैरिफ में वृद्धि के फलस्वरूप UPCL वित्तीय वर्ष 2025-20 में रू0 27.09 करोड़ के अधिशेष के साथ संपूर्ण स्वीकृत ARR की वसूली करने में सक्षम होगा। आयोग द्वारा इस अधिशेष को आपातकालीन परिस्थितियों में बिजली खरीद की अंतर लागत को पूरा करने के लिए रखा है।

b) आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ को पुनर्निधारित करते समय यह प्रयास किया गया कि सभी श्रेणियों में कास-सब्सिडी को कम किया जा सके।

८) आयोग ने सभी उपभोक्ता श्रेणियों (आरटीएस-4ए, कृषि संबद्ध गतिविधियों को छोडकर) में मौजूदा Demand Charges में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

d) बीपीएल उपभोक्ताओं (लगभग 4.64 लाख उपभोक्ता, कुल घरेलू उपभोक्ताओं का 17%) के टैरिफ में मामूली 10 पैसा/kWh की वृद्धि की गयी है।

e) रनोबाउंड घरेलू मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा प्रभार (Energy Charges) में 10 पैसे की मामूली वृद्धि, 1 किलोवाट तक उपभोग करने वाले स्नोबाउंड गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 पैसे की वृद्धि. 1 किलोवाट से अधिक 4 किलोवाट तक उपभोग करने वाले स्नोबाउंड गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 15 पैसे की वृद्धि तथा 4 किलोवाट से अधिक उपभोग करने वाले स्नोबाउंड गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 20 पैसे की वृद्धि की गयी है।

1) आयोग द्वारा 100 यूनिट / माह तक उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा प्रभार में 25 पैसे की मामूली वृद्धि, 101 से 200 यूनिट/गाह तक उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 35 पैसे की वृद्धि, 201 से 400 यूनिट / माह और 400 यूनिट / माह से अधिक उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 45 पैसे की वृद्धि तथा एकल बिन्दु थोक आपूर्ति उपभोक्ताओं के लिए 50 पैसे प्रति kVAh की वृद्धि की गयी।

g) राष्ट्रीय टैरिफ नीति में निर्दिष्ट क्रॉस सब्सिडी को +/- 20% के भीतर रखने के लिए घरेलू श्रेणी के लिए टैरिफ में वृद्धि आवश्यक थी।

घरेलू श्रेणी की क्रॉस सब्सिडी 19.63% है जो राष्ट्रीय टैरिफ नीति में निर्दिष्ट +/- 20% की सीमा के भीतर है। घरेलू श्रेणी के सबसे निचले स्लैब के लिए टैरिफ को औसत आपूर्ति लागत के 80% पर रखने के लिए, टैरिफ को 100 यूनिट खपत के लिए रु० 3.65/kWh के वर्तमान अनुमोदित टैरिफ के सापेक्ष रू0 6.13/kWh तक बढ़ाने की आवश्यकता होगी। घरेलू श्रेणी के लिए 19.63% पर समग्र क्रॉस सब्सिडी प्राप्त करने के लिए, उच्च स्लैब के लिए टैरिफ को अधिक रखा गया है।

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