उत्तराखंड के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को मिली हरी झंडी, हाईकोर्ट ने आरक्षण विवाद में दी आंशिक राहत
पूर्व में घोषित चुनाव कार्यक्रम को तीन दिन आगे बढ़ाते हुए नया कार्यक्रम जारी करने को कहा

Amit Bhatt, Dehradun: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि पूर्व में घोषित चुनाव कार्यक्रम को तीन दिन आगे बढ़ाते हुए नया कार्यक्रम जारी किया जाए।
कोर्ट ने आरक्षण रोस्टर को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। वहीं, याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए बिंदुओं को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने ब्लॉक प्रमुखों के लिए आरक्षण तय करने, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के आरक्षण निर्धारण न किए जाने पर गहरी आपत्ति जताई।
सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता ने उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कोर्ट को बताया कि देहरादून के डोईवाला ब्लॉक में ग्राम प्रधानों की 63 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। याचिकाओं में यह भी तर्क दिया गया कि कई सीटों पर लंबे समय से एक ही वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है, जो संविधान के अनुच्छेद-243 और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के खिलाफ है।
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एस.एन. बाबुलकर ने बताया कि अब जबकि रोक हट चुकी है, राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम को संशोधित कर आगे की प्रक्रिया शुरू करेगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार नियत समय में याचिकाओं पर अपना जवाब देगी।
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाओं पर अंतिम निर्णय लेने से पूर्व चुनावों में विजयी होने वाले प्रत्याशियों को भी सुना जाएगा। पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव ने कोर्ट परिसर में मीडिया से बातचीत में बताया कि जल्द ही नया चुनाव शेड्यूल जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जुलाई माह में पूरी पंचायत चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
यह निर्णय राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पुनः गति देने वाला माना जा रहा है, जहां पंचायत चुनावों को लेकर लंबे समय से अनिश्चितता बनी हुई थी। अब सभी की निगाहें राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित किए जाने वाले संशोधित कार्यक्रम पर टिकी हैं।