Amit Bhatt, Dehradun: मर्सिडीज बेंज इंडिया प्रा.लि. पुणे के चेयरमैन, बार्कले मोटर्स देहरादून के निदेशकों व अन्य पदाधिकारियों पर दर्ज कराए गए धोखाधड़ी के मुकदमे में पटेल नगर पुलिस ने एफआर (फाइनल रिपोर्ट) लगा दी। जिसका आशय यह हुआ कि पुलिस के हाथ धोखाधड़ी के मामले में कुछ नहीं लगा। हालांकि, तल्ख टिप्पणियों के साथ देहरादून के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्र द्वितीय संदीप सिंह भंडारी ने एफआर को निरस्त कर दिया। साथ ही पटेल नगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक को दोबारा जांच के लिए आदेशित किया गया है।
यह मामला नई कार की जगह पुराने मॉडल की कार बेचने का है। फिल्म प्रोड्यूशर दून निवासी जय प्रकाश तिवारी को मर्सिडीज बेंज की नई कारों का शौक है। वह मर्सिडीज का नया मॉडल लॉन्च होने पर पुरानी कार घाटे में बेच देते हैं और शोरूम से नई कार खरीद लेते हैं। हालांकि, अबकी बार मर्सिडीज बेंज के देहरादून स्थित शोरूम ने उन्हें नए की जगह पुराने मॉडल की कार थमा दी।
इस मामले में जय प्रकाश तिवारी ने मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता जय प्रकाश तिवारी निवासी बंसल होम दून एन्क्लेव ने बताया कि वह फिल्म प्रोड्यूसर हैं और नए मॉडल की कार रखने के शौकीन हैं। वर्ष 2022 में उन्होंने मर्सडीज कार खरीदी थी। 07 फरवरी 2023 को उन्होंने नई मर्सिडीज सी क्लास कार खरीदने के एवज में अपनी मर्सिडीज लेमोजिन कार 18 लाख रुपये के घाटे में बेच दी।
इसके बाद उन्होंने मर्सिडीज सी क्लास 2023 माडल 09 फरवरी 2023 को बुक कराई थी। इसके लिए कंपनी के साथ समझौता भी किया था। 24 फरवरी 2023 को उन्होंने मर्सिडीज सी क्लास कार खरीदी, जिसके इनवाइस पर निर्माण वर्ष 2023 लिखा था। वाहन का पंजीकरण संख्या यूके07-एफके1199 है। परचेज आर्डर पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर भी किए गए थे।
उन्होंने बताया कि वाहन के इंश्योरेंस, जो कि कंपनी की ओर से कराया गया था, उसमें भी निर्माण वर्ष 2023 अंकित था। कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि मर्सिडीज बेंज का नया माडल जीएलसी आ रहा है, इसलिए वह 30 जून 2023 को मोहब्बेवाला स्थित कंपनी के शोरूम में गए और अपनी मर्सिडीज सी क्लास कार के बदले मर्सिडीज जीएलसी का नया माडल खरीदने की बात की। वह तब दंग रहे जब उन्हें बताया कि उनकी मर्सिडीज जीएलसी पर 30 प्रतिशत डेप्रिसिएशन (मूल्य ह्रास) कटेगा। जब उन्होंने डेप्रिसिएशन कटने के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि वाहन का माडल वर्ष 2022 का है।
जय प्रकाश तिवारी के मुताबिक जब उन्होंने कंपनी के कर्मचारी को बताया कि कार का परचेज बिल व वाहन का बीमा 24 फरवरी 2023 का है, तो इस पर कंपनी का कर्मचारी कोई जवाब नहीं दे पाया। जब उन्होंने इस संबंध में शोरूम के मैनेजर से शिकायत की तो उन्होंने जालसाजी कर एक फर्जी दस्तावेज तैयार किए। हालांकि, इस पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर नहीं थे। जब उन्होंने इस पर आपत्ति जताई तो उन्हें चुप रहने की धमकी दी गई। इस बाबत उन्होंने मर्सिडीज बेंज कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन व संबंधित अधिकारियों को ईमेल से शिकायत की तो उन्होंने तकनीकी खामी बताते हुए मामले को रफा-दफा करने प्रयास किया।
शिकायतकर्ता ने सवाल उठाया था कि यदि तकनीकी खराबी होती तो यह उन्हें वाहन खरीदते समय ही बता देते।
पटेलनगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक कमल कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता की तहरीर पर मर्सिडीज बेंज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पुणे, संतोष अय्यर एमडी व सीईओ समेत चेयरमैन एवं संबंधित अधिकारी मोहब्बेवाला इंडस्ट्रियल एरिया सुभाष नगर चौक सहारनपुर रोड के खिलाफ जनवरी 2024 में मुकदमा दर्ज कराया था।
लंबे समय तक चली जांच के बाद पुलिस ने एफआर लगाकर मामला रफा दफा तो कर दिया, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। यहां तक कि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले में पुलिस की जांच नाकाफी रही। क्योंकि, तमाम रिकॉर्ड शिकायतकर्ता ने ही उपलब्ध कराए हैं। पुलिस ने सिर्फ खानापूर्ति की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कोर्ट के सख्त रुख के बाद पुलिस की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है।



