
Amit Bhatt, Dehradun: खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने दवा की दुकान का लाइसेंस हासिल करने के लिए गलत दस्तावेज़ों का सहारा लेने वालों पर सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने ऋषिकेश स्थित भगवान आश्रम परिसर में संचालित एनएसजी केमिस्ट का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है।
गढ़वाल मंडल के औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी डा. सुधीर कुमार के आदेशों के बाद हुई इस कार्रवाई का खुलासा विभाग के निरीक्षण में हुआ। 06 सितंबर 2025 को किए गए औचक निरीक्षण में पता चला कि भगवान आश्रम ने अपनी दुकान किसी तीसरे व्यक्ति को किराए पर दी थी और उसी आधार पर किरायानामा तैयार किया गया था। लेकिन एनएसजी केमिस्ट ने किराएदार के साथ किरायानामा प्रस्तुत कर अपने नाम से लाइसेंस प्राप्त कर लिया।
दस्तावेज़ों में ये हेरफेर सामने आने पर विभाग ने लाइसेंस निरस्त कर दिया। साथ ही आदेश दिया है कि दुकान में उपलब्ध सभी अवशेष दवाओं का विधिवत निस्तारण औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम के तहत तुरंत किया जाए।



