पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अंबिका पर दर्ज हो सकता है मुकदमा, कोर्ट ने दिया नोटिस
भवन निर्माण के लिए जेसीबी से किए समतलीकरण से पुश्ता गिरा, भवनों को खतरा

Rajkumar Dhiman, Dehradun: टिहरी की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री की पत्नी अंबिका सजवाण पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। उन्होंने अपने प्लाट पर भवन निर्माण के लिए जेसीबी से पहाड़ी का समतलीकरण किया, जिससे पुश्ता ढह गया और कुछ भवनों को खतरा पैदा हो गया। इसे गंभीरता से लेते हुए एसडीएम टिहरी की कोर्ट ने विधिक कार्रवाई का कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
एसडीएम कोर्ट ने यह कार्रवाई राजस्व उपनिरीक्षक डिबनू की जांच रिपोर्ट के आधार पर की। राजस्व उपनिरीक्षक डिबनू द्वारा 19 फरवरी 2026 को तहसीलदार टिहरी के माध्यम से भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया कि 18 फरवरी 2026 को कुलणा क्षेत्र के पास, कोतवाली नई टिहरी से कारागार को जाने वाली सड़क के बाईं ओर समतलीकरण (लेवलिंग) का कार्य जेसीबी से कराया जा रहा था।
यह कार्य नई टिहरी स्थित अविकसित आवासीय भूमि—संपर्क संख्या 06, सेक्टर–2 पर भवन निर्माण की तैयारी के रूप में किया जा रहा था। समतलीकरण के दौरान सी-टाइप–3 आवास संख्या 4 के आंगन चौक का सपोर्टिंग पुस्ता (retaining wall) क्षतिग्रस्त हो गया। इससे वहां रहने वाले परिवारों के लिए जान और माल का गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया।
सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान के कारण यह कृत्य प्रथम दृष्टया लोक न्यूसेन्स की श्रेणी में पाया गया। जांच में यह भी उल्लेख किया गया कि ग्राम कुलणा एक विस्थापित क्षेत्र है, जो नई टिहरी शहर में शामिल होकर कोतवाली नई टिहरी के अंतर्गत आता है।
राजस्व रिपोर्ट के आधार पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अंबिका सजवाण, पत्नी शूरवीर सिंह सजवाण (पूर्व कैबिनेट) मंत्री, निवासी ग्राम पंचूर, तहसील जाखणीधार—के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। समतलीकरण उनके स्वामित्व/नियंत्रण वाली भूमि पर हो रहा था।
नोटिस क्या कहता है?
परगना मजिस्ट्रेट (एसडीएम) टिहरी ने जांच रिपोर्ट से संतुष्ट होकर कहा कि प्रथम दृष्टया लोक न्यूसेन्स कारित किया गया है, इसलिए कानूनी कार्रवाई आवश्यक है। नोटिस में आदेशित किया गया है कि निर्माण व समतलीकरण कार्य तुरंत रोका जाए।
नोटिस में कहा गया है कि वह 20 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे न्यायालय में उपस्थित होकर यह बताएं कि उनके विरुद्ध बीएनएसएस की धारा 152 के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए। अनुपस्थिति की स्थिति में एकतरफा विधिक कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस को निर्देश, नोटिस की कराएं तामीली
नोटिस की एक प्रति प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली नई टिहरी को भेजी गई है, जिसमें निर्देश है कि नोटिस की तामिली संबंधित व्यक्ति से करवाई जाए। तामिली रिपोर्ट निर्धारित तिथि से पूर्व न्यायालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए।



