उत्तराखंड

उत्तराखंड में 26 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर भी लिखनी होगी निर्माण और एक्सपायरी डेट

मिठाई की ट्रे और काउंटर पर तारीख प्रदर्शित करना होगा अनिवार्य, खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने उपभोक्ताओं के हित में लिया फैसला

Rajkumar Dhiman, Dehradun: उत्तराखंड में अब मिठाई की दुकानों पर खुली मिठाइयां खरीदने से पहले ग्राहक उनकी ताजगी और उपयोग की अवधि की जानकारी भी ले सकेंगे। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने राज्य में खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की बिक्री को लेकर नया नियम लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 26 अक्टूबर 2026 से बिक्री के लिए रखी जाने वाली खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों के काउंटर या ट्रे पर निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट अथवा यूज बाई डेट प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

इस फैसले का उद्देश्य उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों की ताजगी और उनकी उपयोग अवधि के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद मिठाई विक्रेताओं को बिक्री के लिए रखे उत्पादों पर संबंधित तारीखें स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होंगी।

निरीक्षण में सामने आई थी बड़ी खामी

खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से मिठाई प्रतिष्ठानों में किए गए निरीक्षण के दौरान सामने आया कि खुली मिठाइयों की खरीदारी करते समय उपभोक्ताओं को उनके निर्माण और उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी नहीं मिल पाती थी। दुकानों में मिठाइयां बिक्री के लिए रखी होती थीं, लेकिन ग्राहकों को यह पता नहीं चलता था कि उन्हें कब तैयार किया गया और वे कितने समय तक खाने योग्य हैं। विभाग के अनुसार, अलग-अलग प्रकार की मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की उपयोग अवधि भी अलग-अलग होती है। कुछ उत्पाद केवल एक दिन तक उपयोग योग्य रहते हैं, जबकि कुछ की उपयोग अवधि 30 दिन तक हो सकती है। ऐसे में उत्पाद की प्रकृति के अनुरूप उसकी उपयोग अवधि की जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंचाना जरूरी है।

मिठाई की ट्रे और काउंटर पर दिखानी होगी तारीख

नए आदेश के तहत दुकानदारों को बिक्री के लिए प्रदर्शित खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों के काउंटर या ट्रे पर निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट अथवा यूज बाई डेट स्पष्ट रूप से लिखनी होगी। यह व्यवस्था पूरे उत्तराखंड में लागू होगी। इससे ग्राहकों को मिठाई खरीदते समय उसकी निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तिथि जानने में आसानी होगी। साथ ही, खाद्य कारोबार में पारदर्शिता बढ़ने और उपभोक्ताओं को अधिक जागरूक होकर खरीदारी करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लिया गया निर्णय

FDA ने यह निर्णय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 18(1)(a) और धारा 30(2)(d) में निहित प्रावधानों के दृष्टिगत लिया है। विभाग का कहना है कि उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा, जनस्वास्थ्य के संरक्षण और खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह कदम महत्वपूर्ण है। निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित होने से उपभोक्ता उत्पाद की ताजगी और उसकी निर्धारित उपयोग अवधि को ध्यान में रखकर खरीदारी कर सकेंगे। इससे मिठाई और बेकरी उत्पादों की बिक्री में पारदर्शिता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

त्योहारों और शादी के सीजन में फैसले का खास महत्व

त्योहारों और शादी-विवाह के सीजन में मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है। इस दौरान दुकानों में बड़ी मात्रा में मिठाइयां तैयार कर बिक्री के लिए रखी जाती हैं। ऐसे में खुली मिठाइयों पर निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करने का निर्णय उपभोक्ताओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अब मिठाई विक्रेताओं को ग्राहकों के सामने उत्पाद की किस्म और कीमत के साथ उसकी निर्माण तिथि तथा उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी भी रखनी होगी। इससे ग्राहकों को अपनी पसंद की मिठाई खरीदते समय अधिक जानकारी मिल सकेगी।

आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने क्या कहा?

खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय के अनुसार, उपभोक्ताओं के हितों और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए खुली मिठाइयों एवं बेकरी उत्पादों पर निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट अथवा यूज बाई डेट प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान सामने आया था कि उपभोक्ताओं को इन उत्पादों के निर्माण और उपयोग की अवधि की जानकारी नहीं मिल पा रही थी। मिठाइयों की उपयोग अवधि उनकी प्रकृति के अनुसार अलग-अलग होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए 26 अक्टूबर 2026 से पूरे उत्तराखंड में नई व्यवस्था लागू की जा रही है, ताकि उपभोक्ता जागरूक होकर सुरक्षित खाद्य पदार्थों का चयन कर सकें।

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