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आयकर छूट वाले शैक्षिक और धर्मार्थ संस्थानों को फार्म 10-A भरने का अंतिम मौका

30 सितंबर 2023 तक बढ़ाई फार्म 10-ए भरने की अंतिम तिथि, आयकर विभाग शुक्रवार को जागरुक भी करेगा

Round The Watch: आयकर छूट का दावा करने वाले शैक्षिक व धर्मार्थ संस्थानों को छूट संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए फार्म 10-ए भरना अनिवार्य किया गया है। फार्म भरने की अंतिम तिथि पूर्व में 30 जून 2021 निर्धारित की गई थी। हालांकि, इसके बाद भी तमाम संस्थान फार्म-ए भरने में असमर्थ रहे। अब फार्म भरने की अंतिम तिथि को 30 सितंबर 2023 तक के लिए बढ़ाया गया है। फार्म भरने के प्रति संस्थानों को जागरुक करने और किसी भी तरह की तकनीकी अड़चन दूर करने के लिए शुक्रवार को विभाग की ओर से जागरूकता एवं जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
गुरुवार को जारी प्रेस बयान में आयकर अधिकारी (छूट) कुंतीश प्रकाश त्यागी ने कहा कि जो संस्थान एक अप्रैल 2021 से पहले से ही आयकर छूट प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी के लिए फार्म 10-ए भरने की अंतिम तिथि 30 जून 2021 तय की गई थी। इस तिथि को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा। इसके बाद भी कई संस्थानों ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के समक्ष यह मुद्दा उठाया कि वह अभी भी फार्म 10-ए के माध्यम से आयकर छूट प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण नहीं करा पाए हैं। बोर्ड ने सहानुभूति के साथ विचार करते हुए न सिर्फ फार्म भरने की अंतिम तिथि को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है, बल्कि तय किया गया है कि इसके प्रति संस्थानों को जागरुक किया जाए। जागरूकता और जनसंपर्क संबंधी यह कार्यक्रम 15-ए सुभाष रोड पर आईसीएआई भवन में दोपहर बाद तीन बजे से आयोजित किया जाएगा।

उत्तराखंड में 2000 से ज्यादा रिटर्न होते हैं दाखिल
आयकर विभाग के अधिकारियों के मुताबिक उत्तराखंड में आयकर छूट से संबंधित 2000 से अधिक रिटर्न दाखिल की जाती हैं। हालांकि, राज्य में आयकर अधिकारी (छूट) कार्यालय में पांच करोड़ रुपये तक की छूट वाली रिटर्न ही दाखिल की जा सकती है। इससे अधिक की टिटर्न के लिए गाजियाबाद स्थित कार्यालय अधिकृत है। शुक्रवार को आयोजित होने वाले जागरूकता कार्यक्रम में छूट से संबंधित सभी तरह के संस्थानों को आमंत्रित किया गया है।

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