2.5 लाख कर्मचारियों को दीपावली बोनस स्वीकृत, 07 हजार रुपये मिलेंगे
धनतेरस की शाम को शासनादेश जारी होने से लाभ मिलेगा दीपावली के बाद, कर्मचारी संगठन नाखुश
Amit Bhatt, Dehradun: राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए दीपावली का बोनस स्वीकृत कर दिया है। समूह क और ख को छोड़कर यह बोनस अन्य सभी श्रेणी के कर्मचारियों को मिलेगा। बोनस के रूप में प्रदेश के करीब 2.5 लाख कर्मचारियों को 7000 रुपये का लाभ मिलेगा। बोनस का शासनादेश धनतेरस की शाम को जारी होने के चलते इसका लाभ दीपावली के बाद मिल पाएगा।
उत्तराखंड सरकार के शासनादेश के मुताबिक बोनस का पात्र वह कर्मचारी होंगे, जो 31 मार्च 2023 को सेवा में थे और इस तिथि तक न्यूनतम छह माह की सेवा पूरी कर ली हो। इसके अलावा कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, जो तीन वर्ष या इससे अधिक समय से कार्यरत हैं, उन्हें भी बोनस दिया जाएगा। इसके लिए तदर्थ बोनस के लिए उनकी उपस्थिति की गणना की जाएगी। इस तरह यह राशि प्रत्येक कर्मचारी करीब 1184 रुपये आ रही है।
समय पर स्वीकृत किया जाना चाहिए था बोनस: बछेती
लोनिवि कर्मचारी संगठन के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र बछेती ने कहा कि बोनस का आदेश ऐसे समय पर जारी किया गया, जब इसका बिल बनाने बनाने व इस पर साइन करने की गुंजाइश ही नहीं थी। क्योंकि, तब तक कार्यालय बंद हो चुके थे। लिहाजा, दीपावली बोनस का लाभ अब पर्व के बाद ही मिल पाएगा। वहीं, मिनिस्टीरयल फेडरेशन के जिला महामंत्री सुभाष रतूड़ी ने कहा कि कर्मचारी समय पर बोनस स्वीकृत करने की मांग उठा रहे थे, लेकिन उच्चधिकारियों ने इस और ध्यान देना मुनासिब नहीं समझा।