Dehradundm dehradun

कमान संभालते ही डीएम ने बदल डाली नगर निगम की व्यवस्था

सफाई व्यवस्था में अभूतपूर्व बदलाव कर शहर को चार जोन में बांटा

Amit Bhatt, Dehradun: जिलाधिकारी (डीएम) सोनिका ने नगर निगम देहरादून की कमान अपने हाथ में लेते ही सफाई व्यवस्था में अभूतपूर्व बदलाव किया है। चार लेयर की इस व्यवस्था में धरातल पर सफाई व्यवस्था पुख्ता करने के साथ ही निगरानी और समीक्षा का इंतजाम भी किया गया है। अंतिम लेयर के रूप में जिलाधिकारी स्वयं भी समीक्षा करेंगी। वर्तमान में यह इंतजाम ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। हालांकि, इसी तरह की व्यवस्था आगे भी जारी रहती है तो स्वच्छ दून और सुंदर दून का नारा कागजों और जुबान से निकलकर धरातल पर चरितार्थ हो सकता है।

जिलाधिकारी सोनिका ने नगर निगम देहरादून के प्रशासक का पदभार ग्रहण किया।

शनिवार को जिलाधिकारी सोनिका ने प्रशासक के रूप में नगर निगम की जिम्मेदारी संभाली। इसके साथ ही उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखने को अपनी प्राथमिकता बताया। स्वछता को दुरुस्त रखने के लिए उन्होंने व्यवस्था में अभूतपूर्व बदलाव किए हैं। शहर को चार जोन में बांटते हुए प्रत्येक जोन में एक जोनल अधिकारी नियुक्त कर दिया है। इसके अलावा इस व्यवस्था का भी तीन स्तर पर सुपर विजन किया जाएगा। जिलाधिकारी ने शहर में समुचित सफाई व्यवस्था के प्रभावी अनुश्रवण (सुपर विजन) के लिए अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) रामजीशरण शर्मा को नोडल अधिकारी बनाया है। इसी क्रम में मुख्य विकास अधिकारी प्रत्येक दिन शाम 5.30 पर कार्यों की समीक्षा करेंगी और इसके बाद शाम 6.30 पर जिलाधिकारी स्वयं भी समीक्षा करेंगी। जिलाधिकारी सोनिका ने इन्वेस्टर्स समिट के कार्यक्रम स्थल एफआरआइ परिसर का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाएं देखी तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

इस तरह बांटे गए जोन और नामित किए अधिकारी

अपर नगर आयुक्त बीर सिंह बुदियाल।

जोन 1-अपर नगर आयुक्त बीर सिंह बुदियाल को रिस्पना पुल से नेहरू कालोनी, धर्मपुर, आराघर चौक, प्रिंस चौक, दर्शनी गेट, आढत बाजार, पुलिस लाईन, सर्वे चौक, बहेल चौक, बुद्धा चौक, दर्शन लाल चौक, तिब्बती मार्केट तथा परेड ग्राउंड संपूर्ण परिक्षेत्र के लिए हेतु जोनल अधिकारी नामित किया गया है।

उप नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल

जोन 2-उप नगर आयुक्त नगर निगम गोपाल राम बिनवाल को आशारोड़ी से आईएसबीटी- कारगी-सहारनपुर चौेक, कारगी से रिस्पना पुल, से हर्रावाला, आराघर से माता मंडर रोड व दून यूनिवर्सिटी मोथोरावाला के संपूर्ण परिक्षेत्र के लिए जोनल अधिकारी नामित किया गया है।
जोन 3-उप नगर आयुक्त रोहिताश शर्मा को घंटाघर-चकराता रोड, बिन्दाल पुल, किशननगर चौक, बल्लुपुर चौक, सहस्त्रधारा हेलीपैड, सहस्त्रधारा क्रासिंग, सर्वे चौक से रायपुर तथा थानों मार्ग के लिए जोनल अधिकारी नामित किया गया है।

मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना।

जोन 4-मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना को आईएसबीटी से निरंजनपुर मंडी , निरंजनपुर मंडी, से सर्वे चौक, बल्लपुर चौक से एफआरआइ तथा दिलाराम बाजार से मुख्यमंत्री आवास के संपूर्ण क्षेत्र के लिए जोनल अधिकारी नामित किया गया है।

जोनल अधिकारियों की तय होगी जिम्मेदारी

जिलाधिकारी ने नामित सभी जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया कि है वह आवंटित क्षेत्रों में उत्कृष्ट सफाई व्यवस्था के प्रति पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे। वह सौंपे गए दायित्वों (सड़क मार्गों, फुटपाथ, नालियों की सफाई तथा धूल से बचाव हेतु पानी का छिड़काव एवं कीटनाशक दवाओं का छिड़काव, विद्युत पोलों से अव्यवस्थित तारों, केबलों व बैनर इत्यादि को सुव्यवस्थित करवाने के कार्य पुख्ता रूप से करेंगे। साथ ही प्रत्येक दिन स्थलीय निरीक्षण करते हुए अपनी दैनिक रिपोर्ट जिला आपदा परिचालन केंद्र को निर्धारित प्रारूप पर देना सुनिश्चित करेंगे। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आंवटित क्षेत्रों में सड़क मार्गों एवं फुटपाथों पर कहीं कोई कचरा, प्लास्टिक व धूल न हो तथा सड़कों के किनारे रखे गए कूड़ेदान से कूड़ा प्रातः ही उठा लिया जाए। दूसरी तरफ जौलीग्रांट एयरपोर्ट से भानियावाला-लच्छीवाला तथा जौलीग्रांट-रानीपोखरी-थानो मार्ग की समुचित सफाई व्यवस्था का दायित्व नगर आयुक्त ऋषिकेश, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद डोईवाला तथा अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत का होगा। इसी तरह अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को निर्देशित किया कि नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत, वन विभाग तथा पूर्व आदेश के अंतर्गत 19 क्षेत्रों के सेक्टर, विभागीय अधिकारियों से समन्वय बनाये रखते हुए उत्कृष्ट क्षेणी की सफाई व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी होंगे तथा दैनिक सूचना से अवगत कराएंगे।

 

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One Comment

  1. Remarkable DM & S.I.T. against Land Mafia
    BUT “RECOMMENDATION FOR DISMISSAL” OF
    OBSOLETE & DRACONIAN BRITISH ERA LAW “Officers with judicial powers PROTECTION ACT 1850”. NOT RECOMMENDED TO LAW MINISTRY.VERY SAD.

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