गुप्ता बंधु पर फेंकी स्याही, कोर्ट में पेशी में लाने के दौरान सुराज सेवा दल ने फेंकी स्याही
बिल्डर साहनी की आत्महत्या के मामले में जेल बंद गुप्ता बंधु अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता को कोर्ट के समक्ष पेशी के लिए ले जाए जाने के दौरान की घटना
Round The Watch, Dehradun: देहरादून के नामी बिल्डर सतेंदर साहनी की आत्महत्या के मामले में जेल भेजे गए अजय गुप्ता और उनके बहनोई अनिल गुप्ता (गुप्ता बंधु) को शनिवार को कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया। इस दौरान पुलिस वाहन से नीचे उतरते ही सुराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने उनके विरोध में जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। इसी दौरान किसी कार्यकर्ता ने अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता पर स्याही फेंक दी। स्याही उनके कपड़ों पर गिरी, जबकि कुछ छींटे उनके चेहरे पर भी पड़े। पुलिस ने किसी तरह उन्हें प्रदर्शनकारियों से बचाकर कोर्ट परिसर में पहुंचाया।
02 आवासीय परियोजनाओं के निर्माण की पार्टनरशिप के विवाद में बिल्डर बाबा साहनी ने अपनी विवाहित बेटी के सहस्रधारा रोड पर पैसेफिक गोल्फ अपार्टमेंट में 08वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट की बालकनी से शुक्रवार 24 मई 2024 को कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उनकी जेब से मिले सुसाइड नोट व उनके बेटे के बयान के आधार पर पुलिस ने सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) के निवासी और चर्चित कारोबारी अजय कुमार गुप्ता व उनके बहनोई अनिल गुप्ता (गुप्ता बंधु) के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर लिया। त्वरित कार्रवाई करते हुए राजपुर थाना पुलिस ने दोनों आरोपितों को उनके कर्जन रोड स्थित आवास से हिरासत में लेते हुए पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट में पेश करने के बाद गुप्ता बंधु को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था।
बाबा साहनी की ओर से आत्महत्या से पूर्व पुलिस को दिए शिकायती पत्र पर एसपी सिटी प्रमोद कुमार की जांच के बाद पुलिस ने मुकदमे में जबरन वसूली और धोखाधड़ी की धाराओं में बढ़ोतरी कर दी थी। वहीं, सोमवार 27 मई 2024 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय साहिस्ता बानो को कोर्ट ने उनकी प्रथम जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया था। प्रकरण में पुलिस साक्ष्य एकत्रित करने के लिए गुरुवार 30 मई को गुप्ता बंधु के कर्जन रोड स्थित आवास पर छापा भी मार चुकी है। जहां से पुलिस ने सीसीटीवी के रिकॉर्ड समेत अन्य साक्ष्य एकत्रित किए।
अब गुप्ता बंधु की जमानत याचिका सेशन कोर्ट में जमानत के लिए लगी है, जिस पर 03 मई को सुनवाई की जानी है। साथ ही उन पर बढ़ाई गई जबरन वसूली और धोखाधड़ी की धाराओं पर शनिवार को अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय की कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया है। जहां पुलिस दोनों आरोपियों की रिमांड भी मांग सकती है। हालांकि, इससे पहले सुराज सेवा दल ने गुप्ता बंधु के पुलिस वाहन से नीचे उतरते ही न सिर्फ विरोध-प्रदर्शन किया, बल्कि स्याही भी फेंक डाली।