बिग ब्रेकिंग: कांग्रेस प्रत्याशी को हाईकोर्ट से राहत, यामिनी लड़ सकेंगी चुनाव
निरस्त नामांकन पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर लगाई रोक
Amit Bhatt, Dehradun: देहरादून की हरबर्टपुर नगर पालिका से कांग्रेस की अध्यक्ष पद की प्रत्याशी यामिनी रोहिला को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है। इससे पहले रिटर्निंग अधिकारी ने एक शिकायत पर उनके ओबीसी प्रमाण पत्र को संदिग्ध मानकर निरस्त कर दिया था। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
यामिनी ने आरओ के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और तब एकलपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया था। इस निर्णय को यामिनी ने विशेष अपील दायर कर चुनौती दी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए यामिनी को चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान कर दी। साथ ही राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।