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उत्तराखंड: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की आय से अधिक संपत्ति पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने पर 23 जुलाई तक कोर्ट में देना होगा जवाब

Amit Bhatt, Dehradun: उत्तराखंड सरकार में कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ दायर आय से अधिक संपत्ति के आरोपों पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई की है। देहरादून निवासी विकेश नेगी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की एकलपीठ ने मंत्री पक्ष के अधिवक्ता को याचिका की प्रति सौंपने को कहा है। साथ ही मंत्री जोशी को 23 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है।

गौरतलब है कि यह सुनवाई न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा ने सेवानिवृत्ति के दिन की, जिसके बाद अब यह मामला किसी अन्य एकलपीठ के समक्ष सुना जाएगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से भी मंत्री के जवाब पर प्रतिउत्तर दाखिल करने को कहा है।

विकेश नेगी द्वारा दायर याचिका में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि मंत्री गणेश जोशी ने अपने 2022 के विधानसभा चुनाव नामांकन में 9 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की थी, जो उनकी ज्ञात आय से कहीं अधिक प्रतीत होती है। इसके अलावा आरोप है कि मंत्री ने बागवानी योजनाओं, विदेश दौरों और निर्माणाधीन सैन्य धाम जैसी योजनाओं में भी अनियमितताएं की हैं। याचिकाकर्ता ने मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

इस पूरे प्रकरण से राज्य की सियासत में हलचल बढ़ गई है। अब देखना होगा कि आगामी सुनवाई में मंत्री पक्ष क्या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है और कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है। कैबिनेट मंत्री पर विभिन्न संस्थाओं की ओर से पहले भी आरोप लग चुके हैं।

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