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दून के नामी बार को आग के साथ खेलना पड़ा भारी, डीएम ने लाइसेंस किया सस्पेंड

सर्किल बार का लाइसेंस 15 दिन के लिए किया गया निलंबित, जगलिंग एंड फायर शो में 02 बार मैनों के झुलसने और 50 के करीब व्यक्तियों की जान खतरे में डालने पर कार्रवाई

Amit Bhatt, Dehradun: देहरादून की वीआईपी राजपुर रोड पर सर्किल बार और विवादों का चोली दामन जैसा साथ हो गया है। धार्मिक गानों पर डांस करवाने, आधी रात तक शराब परोसने के विवाद के बाद अब सर्किल बार में नया कांड हो गया। जगलिंग एंड फायर शो के दौरान इस प्रतिष्ठान के 02बार मैन झुलस गए, जबकि 50 के करीब लोगों की जान खतरे में पड़ गई। इसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने पहले बार की संयुक्त जांच कराई और उसके बाद अब मंगलवार सुबह बार के लाइसेंस को 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया।

देहरादून शहर के प्रमुख मनोरंजन स्थलों में शुमार राजपुर रोड स्थित सर्किल बार में रविवार रात लगी आग के मामले में जिलाधिकारी सविन बंसल ने कड़ा रुख अपनाया है। आगजनी की इस घटना में सुरक्षा मानकों की खुली अनदेखी सामने आने के बाद डीएम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बार का लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। जिलाधिकारी बंसल ने साफ कहा कि आमजन की सुरक्षा सर्वोपरि है, जिला प्रशासन किसी भी स्तर तक जाकर जिम्मेदारी तय करेगा।

दरअसल, जब जिलाधिकारी सविन बंसल के संज्ञान में अग्निकांड का मामला सामने आया तो उन्होंने तत्काल एसडीएम सदर एवं प्रभारी अधिकारी आबकारी हरी गिरी के नेतृत्व में एक संयुक्त जांच टीम गठित की थी। जिसमें प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी वीके जोशी, आबकारी निरीक्षक प्रेरणा बिष्ट और निरीक्षक विजेंद्र भंडारी शामिल रहे। टीम ने मौके पर जांच करते हुए पाया कि आग बार के तीसरे तल के हॉल में लगी थी, जहां घटना के वक्त करीब 40–50 लोग मौजूद थे।

दो बारमैन वहां “जगलिंग एंड फायर शो” का प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें खुलेआम आग से खेला जा रहा था। इसी दौरान दोनों बारमैन झुलस गए और पूरे हॉल में अफरातफरी मच गई। हॉल की सीलिंग में लकड़ी और टहनियों का सजावटी कार्य किया गया था, जिससे आग फैलने की संभावना बेहद अधिक थी। टीम ने यह भी पाया कि बार में शराब परोसने वाले कर्मचारियों अभिषेक बिष्ट और प्रकाश सिंह नेगी से फायर शो करवाया जा रहा था, जबकि वे इस कार्य में प्रशिक्षित नहीं थे। यह नियमों का स्पष्ट उल्लंघन था। डीएम सविन बंसल ने कहा कि बार संचालकों की यह हरकत केवल नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि जनसुरक्षा से खिलवाड़ है। क्योंकि इस शो में दोनों बार मैन झुलस गए थे।

उन्होंने स्पष्ट किया कि “देहरादून प्रशासन किसी भी प्रतिष्ठान को जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं देगा। सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।” प्रशासन ने आबकारी अधिनियम की धारा 34 (b) और (e) के तहत कार्रवाई करते हुए बार लाइसेंस को निलंबित किया है। इन धाराओं के तहत जिलाधिकारी को किसी बार या होटल का लाइसेंस तत्काल रद्द या निलंबित करने का अधिकार होता है, यदि वहां से सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा हो या शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

संभावित जनहानि की टली बड़ी त्रासदी
जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता, तो करीब 50 लोगों की जान जा सकती थी।
हॉल की लकड़ी की सजावट और तृतीय तल की ऊंचाई ने खतरे को और बढ़ा दिया था। जांच टीम ने यह भी पाया कि बार प्रबंधन ने फायर सेफ्टी ऑडिट नहीं कराया था और आपात निकास (Emergency Exit) का रास्ता संकरा था। साथ ही फायर उपकरण (Extinguisher) भी कार्यशील स्थिति में नहीं थे।

प्रशासन की चेतावनी: अन्य बार और कैफे पर भी कार्रवाई तय
जिलाधिकारी ने आबकारी विभाग और पुलिस को निर्देश दिए हैं कि शहर के अन्य बार, लाउंज और रेस्टो बार की भी सुरक्षा जांच तुरंत कराई जाए। जहां भी सुरक्षा मानकों या अनुज्ञा शर्तों का उल्लंघन मिलेगा, वहां लाइसेंस निलंबन या रद्दीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन का संदेश: “मनोरंजन ठीक, लेकिन जिम्मेदारी के साथ”
इस घटना ने शहर के बार और नाइट क्लब संचालकों को कड़ा संदेश दिया है कि देहरादून प्रशासन मनोरंजन स्थलों में अराजकता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि यह कार्रवाई केवल दंडात्मक नहीं, बल्कि चेतावनी है कि “किसी भी प्रतिष्ठान की व्यावसायिक गतिविधि जनता की जान से बड़ी नहीं हो सकती।” क्योंकि सर्किल बार आगकांड ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि मनोरंजन स्थलों की चमक-दमक के पीछे सुरक्षा की अनदेखी किस हद तक घातक हो सकती है। डीएम सविन बंसल की इस सख्त कार्रवाई ने न केवल एक उदाहरण पेश किया है, बल्कि शहर के सभी बार और लाउंज संचालकों को यह संदेश दिया है कि देहरादून में लापरवाही की कोई जगह नहीं है।

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