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दून का सर्किल बार फिर चर्चा में, 15 दिन के लिए बार का लाइसेंस निलंबित

जगलिंग फायर शो के दौरान लगी थी आग, जांच में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन उजागर

Amit Bhatt, Dehradun: राजधानी के राजपुर रोड स्थित सर्किल बार में हुई आगजनी की घटना को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने बड़ा कदम उठाया है। सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी पाए जाने पर सर्किल बार का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है।

यह कार्रवाई जिलाधिकारी द्वारा गठित संयुक्त जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। जांच टीम का नेतृत्व उप जिलाधिकारी सदर एवं प्रभारी अधिकारी आबकारी हरी गिरी ने किया।

फायर शो के दौरान भड़की आग, दो बारमैन झुलसे

रविवार रात सर्किल बार के तीसरे तल पर आयोजित जंगलिंग फायर शो के दौरान यह हादसा हुआ। जांच में सामने आया कि उस समय हॉल में लगभग 40 से 50 लोग मौजूद थे। दो बारमैन शराब परोसने के बजाय फायर शो का प्रदर्शन कर रहे थे, इसी दौरान आग भड़क गई और दोनों झुलस गए।

संयुक्त टीम की रिपोर्ट में कहा गया है कि हॉल की सीलिंग में लकड़ी और टहनियों से सजावट की गई थी, जिससे वहां भीषण आग लगने की संभावना थी। टीम ने माना कि यह घटना बड़ी जनहानि में बदल सकती थी।

सुरक्षा मानकों की अनदेखी, बार शर्तों का उल्लंघन

निरीक्षण में पाया गया कि सर्किल बार प्रबंधन ने आबकारी विभाग द्वारा दिए गए लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया है।

बारमैनों को शराब परोसने के उद्देश्य से नियुक्त किया गया था, जबकि उन्हें फायर शो जैसे जोखिमपूर्ण प्रदर्शन में शामिल किया गया, जिसके लिए वे प्रशिक्षित नहीं थे। यह सुरक्षा नियमों और लाइसेंस शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

जिलाधिकारी ने दी कड़ी चेतावनी

जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि आमजन की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस प्रकार की लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन किसी भी हद तक जाकर ऐसी घटनाओं पर रोक लगाएगा।

डीएम ने चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही या सुरक्षा मानकों की अवहेलना पाए जाने पर बार का स्थायी लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

15 दिन के लिए लाइसेंस निलंबन का आदेश

सभी तथ्यों और जांच रिपोर्ट के आधार पर, जिला प्रशासन ने आबकारी अधिनियम की धारा 34(b) एवं (e) के तहत कार्रवाई करते हुए सर्किल बार का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया है।

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