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हाईकोर्ट: सहकारी बैंकों में भर्ती में अनियमितता पर दो दिन में दें जांच रिपोर्ट

सहकारी बैंकों में ग्रुप डी के पदों की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता मामले में हाईकोर्ट के कड़े निर्देश, अगली सुनवाई 29 को

Amit Bhatt, Dehradun: हाईकोर्ट ने प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों में ग्रुप-डी की भर्ती प्रक्रिया में अनियमिताओं की शिकायत पर कड़े निर्देश जारी किए। भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को दो दिन के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने के कड़े निर्देश दिए। मामले में अगली सुनवाई 29 सितंबर को नियत की गई है।

नैनीताल हाईकोर्ट। फाइल फोटो

मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हरिद्वार निवासी प्रियांशु त्यागी की जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2020 में प्रदेश के सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के लिए 423 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। भर्ती प्रक्रिया के दौरान कई अनियमितताएं सामने आई। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस भर्ती प्रक्रिया में अधिकारियों व नेताओ के करीबियों व रिश्तेदारों का चयन किया गया। कई अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर भर्ती की जा रही है।

इसकी शिकायत ज्वालापुर हरिद्वार के तत्कालीन विधायक सुरेश राठौर ने मुख्यमंत्री से की थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके साथ ही समाचार पत्रों में अनियमितताएं की खबर छपने के बाद मुख्य सचिव के निर्देश पर सचिव सहकारिता ने हरिद्वार में इस भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया, लेकिन नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून व पिथौरागढ़ में इसके बाद भी भर्तियां की गई। याचिका में इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग उठाने के साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई की याचना की गई है।

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