भ्रष्टाचारियों को पकड़वाने के लिए अब सरकार देगी पैसे, रिश्वतखोरी पर करारी चोट
शासन ने स्वीकृत किया 02 करोड़ रुपये का रिवाल्विंग फंड, रिश्वतखोरों को पकड़वाने में अब तक लगते थे शिकायतकर्ता के पैसे, केस निस्तारण तक फंसी रहती थी रकम
Amit Bhatt, Dehradun: भ्रष्टाचारी अधिकारियों और कर्मचारियों को चारों खाने चित्त करने के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार ने मास्टर-स्ट्रोक खेला है। रिश्वतखोरों को पकड़वाने के लिए अब सरकार अपना पैसा लगाएगी। रिश्वत मांगने वाले कार्मिकों को ट्रैप करने के लिए अब शिकायतकर्ता को अपना पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। क्योंकि, शिकायतकर्ता की धनराशि केस के निस्तारण तक फंसी रहती थी। ऐसे में तमाम लोग शिकायत के लिए आगे आने से कतराते हैं। ट्रैप की धनराशि का इंतजाम करने के लिए उत्तराखंड शासन ने 02 करोड़ रुपये का रिवाल्विंग फंड तैयार कर लिया है। यह राशि विजिलेंस (सतर्कता विभाग) को जारी की जाएगी।
विजिलेंस विभाग बचत खाते में जमा करेगा रिवाल्विंग फंड
शुक्रवार को जारी किए गए इस अभूतपूर्व आदेश में रिवाल्विंग फंड के प्रयोग को लेकर अपर सचिव ललित मोहन रयाल ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह दिशा-निर्देश विजिलेंस निदेशक को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किए गए हैं। जिसके मुताबिक दो करोड़ रुपये का इंतजाम राज्य आकस्मिकता निधि से किया गया है। इस राशि को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता खोलकर जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि जिस मद में यह राशि स्वीकृत की गई है, उसका प्रयोग उसी मद में किया जाएगा। इसकी अनदेखी किए जाने पर सक्षम अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।
वापस मिलेगी न्यायलय में जमा राशि
शासन के आदेश में यह भी कहा गया है कि जो राशि न्यायालय में जमा है, उसकी वापसी के लिए शिकायतकर्ता/परिवादी से प्रार्थना पत्र प्राप्त किया जाएगा। इसके बाद जांच अधिकारी प्रकरण की समीक्षा कर अपनी संस्तुति सेक्टर प्रभारी/समीक्षा अधिकारी के माध्यम से सतर्कता मुख्यालय को भेजेंगे। इस क्रम में परिवादी की राशि का पुनर्भरण किया जाएगा। साथ ही न्यायालय के समक्ष उचित प्रक्रिया के तहत जमा राशि को वापस रिवाल्विंग फंड में जमा कराने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया जाएगा।
रिवाल्विंग फंड नियमावली से खर्च की जाएगी राशि
शासन के आदेश के मुताबिक ट्रैप की राशि के पुनर्भरण के लिए रिवाल्विंग फंड का संचालन उत्तराखंड भ्रष्टाचार निरोधक सतर्कता विभाग रिवाल्विंग फंड नियमावली के तहत किया जाएगा।