चुनाव में सर्राफा कारोबारियों के आभूषण जब्त नहीं होंगे, सीईओ कार्यालय से आदेश जारी
सर्राफा कारोबारियों को परेशानी से बचाने को वैध दस्तावेजों की सूची की गई जारी
Amit Bhatt, Dehradun: राज्य के 10 हजार के करीब छोटे-बड़े सर्राफा कारोबारियों को माल की जब्ती से राहत देने की खबर है। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें मार्गों पर फ्लाइंग स्क्वायड, सर्विलांस व अन्य जांच टीम अनावश्यक परेशान नहीं करेगी। इस संबंध में सर्राफा मंडल देहरादून की मांग पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से सभी जिलाधिकारियों/जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है।
सर्राफा मंडल देहरादून के अध्यक्ष सुनील मैसोन व महासचिव अमित वर्मा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चुनाव में हो रही परेशानी को लेकर पत्र लिखा था। जिसमें कहा गया कि आभूषण विक्रेता या उनके प्रतिनिधि अपने साथ सोना, चांदी, रत्न, हीरे व नकदी लेकर चलते हैं। साथ ही यात्रा के दौरान असलहा भी साथ रखा जाता है। इनका चुनाव से कोई संबंध नहीं है और न ही इन वस्तुओं का प्रयोग चुनाव में किया जाता है।
सर्राफा मंडल ने यह भी कहा कि जो भी आभूषण या सोना-चांदी कारोबारी साथ लेकर चलते हैं, उसके वैध दस्तावेज भी साथ होते हैं। लिहाजा, चुनाव के दौरान आवश्यक दस्तावेजों की जांच की व्यवस्था होनी चाहिए। ताकि आभूषण विक्रेताओं या उनके प्रतिनिधियों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
सर्राफा मंडल की इस मांग को स्वीकार करते हुए ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी किया है। सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि किन आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद आभूषण विक्रेताओं को राहत दी जा सकती है। लिहाजा, चुनाव ड्यूटी में लगी जांच व सर्विलांस टीम इन्हीं दस्तावेजों की जांच कर स्थिति स्पष्ट कर सकती है।
सार्वजनिक रूप से न खोले जाएं आभूषण
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के पत्र के मुताबिक सर्राफा मंडल की इस मांग को भी जिलाधिकारियों को अवगत कराया गया है कि सोने-चांदी आदि को सार्वजनिक रूप से न खोला जाए। क्योंकि, इससे संबंधित कारोबारी की जान-माल को खतरा पैदा हो सकता है। सर्राफा मंडल के अध्यक्ष सुनील मैसोन ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी किए गए दिशा-निर्देश पर राहत व्यक्त की है।
इन दस्तावेजों को रखना होगा साथ
-इशू/रिसीव/सेल-परचेस वाउचर
-नकदी से संबंधित या उसे सपोर्ट करते दस्तावेज/डिक्लेरेशन/सेल बुक या बैंक में जमा की जाने वाली नकदी संबंधी दस्तावेज
-फर्म की ओर से जारी अथॉरिटी या डिक्लेरेशन लेटर में उस व्यक्ति का नाम, जो वस्तुओं को लेकर जा रहा है
-संबंधित व्यक्ति का आधार या पैन कार्ड
-बैंक में कैश जमा कराने की दशा में अथॉरिटी लेटर
-असलहे का लाइसेंस