पूर्व मंत्री शूरवीर की पत्नी पर मुकदमा, सरकारी आवासों को खतरा पहुंचाया
टिहरी की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं आरोपी अंबिका सजवाण

Amit Bhatt, Dehradun: जिला मुख्यालय नई टिहरी के सी-ब्लॉक क्षेत्र में कथित अवैज्ञानिक भू-कटान और खनन के कारण सरकारी आवासों की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न होने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। प्रशासन ने पूर्व कैबिनेट मंत्री शूरवीर सिंह सजवाण की पत्नी एवं टिहरी की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अंबिका सजवाण के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।
प्रशासन के अनुसार, नई टिहरी के ब्लॉक-सी स्थित भूखंड संख्या पी-06 और पी-07 पर अत्यधिक और अनियंत्रित कटान कराया गया, जिससे क्षेत्र में भारी भू-धसाव की स्थिति पैदा हो गई। बताया गया कि ये भूखंड अंबिका सजवाण ने खरीदे हैं, जबकि प्रशासन का कहना है कि वह मूल विस्थापित श्रेणी की पात्र नहीं हैं।
जांच में यह भी सामने आया कि भूखंडों के विकास कार्य के दौरान कराई गई गहरी खुदाई का असर ऊपर स्थित सरकारी आवासों की नींव पर पड़ा है। इससे वहां रहने वाले परिवारों की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया। संभावित दुर्घटना की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र की बैरिकेडिंग कर दी है, ताकि किसी भी प्रकार की जन-धन की हानि से बचा जा सके।
प्रशासन ने बताया कि परगना मजिस्ट्रेट न्यायालय में वाद संख्या 02/2026 में पारित आदेशों के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग (प्रांतीय खंड), नई टिहरी के अधिशासी अभियंता की देखरेख में प्रभावित स्थल पर सुरक्षा दीवार का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे भू-धसाव के खतरे को कम किया जा सके।
अवैध भू-कटान के मामले में उत्तराखंड सरकार बनाम अंबिका सजवाण पत्नी शूरवीर सिंह सजवाण शीर्षक से परगना मजिस्ट्रेट न्यायालय, टिहरी गढ़वाल में वाद संख्या 02/2026 के तहत बीएनएसएस की धारा 152 में भी वाद दायर किया गया है।
जिला प्रशासन का कहना है कि मामले में नियमानुसार सभी आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई जारी है तथा संबंधित प्रकरण की आगे भी विधिसम्मत जांच और कार्रवाई की जाएगी।



