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आरटीआइ: अपीलार्थी की उपस्थिति में डिक्टेट कराए जाएं आदेश

सूचना आयोग के साथ आरटीआइ क्लब की बैठक, रखे गए सुझाव

Round The Watch: सूचना का अधिकार अधिनयम-2005 को अधिक प्रभावी और जनउपयोगी बनाने के लिए आरटीआइ क्लब उत्तराखंड और सूचना आयोग के बीच बैठक आयोजित की गई। जिसमें क्लब पदाधिकारियों ने अधिनयम को प्रभावी बनाने के लिए सुझाव रखे और आयोग ने उन पर उचित रूप में विचार करने का भरोसा दिलाया।
दिनांक 4-8-2023 को आरटीआई क्लब और उत्तराखंड सूचना आयोग की एक बैठक सूचना आयोग में हुई, जिसमें क्लब की ओर से कई सुझाव आयोग के समक्ष रखे गए। आयोग द्वारा आश्वासन दिया गया कि क्लब द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार किया जाएगा और ऐसे सभी सुझाव, जो जनहित तथा सूचना का अधिकार अधिनियम को अधिक कारगर बनाने वाले होंगे, उन्हें लागू किया जाएगा।
क्लब ने यह भी कहा कि सुनवाई करते समय जो आदेश दिया जाता है वह पूर्व की भांति अपीलार्थी की उपस्थिति में डिक्टेट कराया जाए। क्योंकि अपीलार्थी की अक्सर यह शिकायत रहती है कि सुनवाई में आदेश कुछ और था और आदेश की प्रति मिलने पर आदेश कुछ और निकला। लोक सूचना अधिकारी अथवा विभाग आयोग के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय नैनीताल चले जाने पर आयोग अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष नहीं रखता है और अपीलार्थी सूचनाएं प्राप्त करने से वंचित रह जाता है। आयोग द्वारा आश्वासन दिया गया है कि भविष्य में इस पर भी ध्यान दिया जायेगा।
बैठक करीब तीन घंटे चली। बैठक में मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा, राज्य सूचना आयुक्त विपिन चंद्र, योगेश भट्ट, विवेक शर्मा और अर्जुन सिंह उपस्थित थे। क्लब की ओर से डॉ बीपी मैठाणी, अमर एस धुंता, श्री अग्रवाल, अजय नारायण शर्मा, शांति प्रसाद भट्ट, सुरेंद्र थापा, रीता सूरी, डी जोशी, राकेश अग्रवाल आदि उपस्थित रहे।

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