Amit Bhatt, Dehradun: नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले के खानपुर क्षेत्र के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के परिवार को सरकार की ओर से दी गई सुरक्षा और निजी वाहन पर हूटर बजाने का संज्ञान लिया है। यह संज्ञान इन सुविधाओं और हूटर बजाने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका में लिया गया।
हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले के खानपुर के पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के परिवार को सरकार की ओर से पांच सुरक्षा गार्ड और निजी वाहन को पायलट कार बनाकर हूटर बजाने की अनुमति दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सचिव गृह, डीजीपी, आइजी सुरक्षा, एसएसपी हरिद्वार , जिलाधिकारी हरिद्वार, कुंवर देवयानी, कुंवर नरेंद्र सिंह, कुंवर दिव्य प्रताप सिंह व कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने को है। प्रकरण में अगली सुनवाई 08 दिसम्बर की तिथि नियत की गई है।
हरिद्वार निवासी इमरान ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि खानपुर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन समेत उनके परिवार के सदस्यों को नियम विरुद्ध तरीके से पांच सरकारी सुरक्षा गार्ड दिए गए हैं। उन्होंने अपने एक निजी वाहन को पायलट कार बनाकर उसमें हूटर लगाया है। जब वह घर से बाहर निकलते हैं तो अपनी सुरक्षा का दुरुपयोग कर हूटर बजाकर कानून का उल्लंघन किया जा रहा है । याचिकाकर्ता ने न्यायालय को बताया कि कुंवर प्रणव सिंह को कोई धमकी या थ्रेट नहीं है। उनकी सुरक्षा में लगे गनर का दुरुपयोग हो रहा है।
वर्ष 2016 में उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश जारी करते हुए कहा था कि किन-किन व्यक्तियों को सुरक्षा दी जाएगी, इस पर राज्य सरकार एक कमेटी गठित करेगी। यह कमेटी जांच करने के उपरांत ही सुरक्षा देने की मंजूरी देगी, लेकिन अभी तक सरकार ने इस आदेश का पालन नहीं किया है। एक प्रार्थना पत्र के आधार पर सुरक्षा दी जा रही है। जो सरकारी तंत्र का दुरपयोग है। वर्तमान समय में उत्तराखंड सरकार ने 197 वीआईपी को 610 गनर दिए गए हैं। जिसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल ,उच्च न्यायलय के न्यायाधीश सहित अन्य व्यक्ति शामिल हैं।