रजिस्ट्री फर्जीवाड़े के आरोपित अधिवक्ता तिवारी को जमानत, जाएंगे इटली
इटली में हो रही बेटी की शादी में शरीक होने के लिए हाई कोर्ट ने दी 20 दिन की शार्ट टर्म बेल
Amit Bhatt, Dehradun: रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में आरोपित अधिवक्ता देवराज तिवारी को आखिरकार हाई कोर्ट से 20 दिन की शार्ट टर्म बेल मिल गई है। अब वह बेटी की शादी में शरीक होने और कन्यादान के लिए इटली जा पाएंगे। इससे पहले देहरादून के सीजीएम और जिला सेशन कोर्ट से आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। अब शर्तों के आधार पर एक-एक लाख के निजी मुचलके पर अधिवक्ता देवराज तिवारी को 20 दिन की अल्पावधि जमानत दे दी गई है। मालूम हो कि अधिवक्ता देवराज को रक्षा मंत्रालय की माजरा स्थित 55 बीघा भूमि के फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में शुक्रवार 13 अक्टूबर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रशेखर तिवारी के मुताबिक जमानत के आदेशानुसार उनके मुवक्किल देवराज तिवारी सोमवार 30 अक्टूबर को देहरादून की सुद्धोवाला जेल से बाहर आ पाएंगे। उसके बाद उनकी 20 दिन की जमानत का समय प्रारंभ होगा। जमानत की अवधि पूरी होने के बाद अधिवक्ता देवराज तिवारी को न्यायिक हिरासत के लिए सरेंडर करना होगा।
स्पेशल बेंच में की गई जमानत याचिका पर सुनवाई: अधिवक्ता चंद्रशेखर
बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रशेखर तिवारी के मुताबिक उनके मुवक्किल अधिवक्ता देवराज तिवारी की जमानत याचिका जिला न्यायालय देहरादून खारिज हो जाने के बाद नैनीताल उच्च न्यायालय उत्तराखंड में जमानत याचिका प्रस्तुत की गई। दशहरे की छुट्टियों के कारण उच्च न्यायालय में अवकाश होने के चलते जमानत की अर्जी को स्वीकार करने के लिए उच्च न्यायालय के नियमों के तहत स्पेशल बेंच का गठन किया गया था। स्पेशल बेंच के समक्ष अधिवक्ता चंद्रशेखर ने कहा कि उनके मुवक्किल देवराज तिवारी की पुत्री का विवाह इटली में होना है और इस कार्य के लिए समस्त कार्यक्रम पूर्व में ही नियत हो चुके हैं। ऐसे में एक पिता होने के नाते उन्हें कन्यादान का धर्म निभाना है। यदि उनकी जमानत स्वीकार नहीं की गई तो उन्हे बहुत अपमानित होना पड़ेगा। इसी आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा अवकाश के बावजूद उनकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए सुनवाई की गई और देवराज तिवारी की जमानत अर्जी को समस्त दस्तावेजों का अवलोकन करते हुए 20 दिन की शार्ट टर्म बेल मंजूर की गई। अधिवक्ता चंद्रशेखर के मुताबिक देवराज तिवारी की नियमित जमानत याचिका के निस्तारण के लिए सरकार को चार हफ्ते का समय आपत्ति दाखिल करने के लिए दिया गया है।