गढ़वाल में बिक रहे मिलावटी रसगुल्ले, घनसाली में प्रशासन ने पकड़ा खेल
मिलावटी रसगुल्ला बेचने पर गणेश स्वीट शॉप पर पांच हजार का जुर्माना, खाद्य कारोबारियों को सख्त चेतावनी

Amit Bhatt, Dehradun: टिहरी गढ़वाल में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। घनसाली स्थित गणेश स्वीट शॉप में बेचे जा रहे रसगुल्ले जांच में अधोमानक पाए जाने पर अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णायक अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने प्रतिष्ठान संचालक पर 5,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई। मामला उस समय सामने आया जब वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान से खुले रसगुल्ले का नमूना लेकर जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला रुद्रपुर भेजा गया था।
प्रयोगशाला से आई जांच रिपोर्ट में रसगुल्ले का नमूना तय मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। रिपोर्ट में मिठाई में स्टार्च की मौजूदगी पाई गई, जिसके आधार पर नमूने को अधोमानक (सब-स्टैंडर्ड) घोषित किया गया। खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों और जांच रिपोर्ट के आधार पर न्याय निर्णायक अधिकारी ने प्रतिष्ठान संचालक को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की संबंधित धाराओं के उल्लंघन का दोषी माना। इसके बाद गणेश स्वीट शॉप, घनसाली पर 5,000 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। साथ ही निर्धारित समयावधि के भीतर जुर्माने की धनराशि जमा कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि जनपद में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन ने सभी खाद्य कारोबारियों से खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की अपील की है।
खाद्य विभाग की इस कार्रवाई के बाद जिले के मिठाई कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच और अधिक तेज हो सकती है।



