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रिसोर्ट में मिले एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ और गंदगी, एक लाख का जुर्माना लगाया

टिहरी के धनौल्टी में होटल पर खाद्य सुरक्षा का शिकंजा, एडीएम ने अपनाया सख्त रुख

Amit Bhatt, Dehradun: टिहरी गढ़वाल में खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी एक होटल संचालक को भारी पड़ गई। न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट टिहरी गढ़वाल शैलेंद्र सिंह नेगी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए धनौल्टी क्षेत्र स्थित M/S Haut Monde Hill Stream Resort, कोकियाल गांव पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।

शैलेंद्र सिंह नेगी, अपर जिलाधिकारी (टिहरी)

मामला वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी टिहरी द्वारा 25 जुलाई 2025 को किए गए निरीक्षण से जुड़ा है। जांच के दौरान होटल परिसर में खाद्य सुरक्षा नियमों की गंभीर धज्जियां उड़ती मिलीं। निरीक्षण टीम को मौके पर एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री मिली, जबकि खाद्य पदार्थ अस्वच्छ परिस्थितियों में रखे गए थे। कई खाद्य सामग्री पर निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तिथि तक अंकित नहीं थी। परिसर में कीटों की मौजूदगी भी पाई गई। इसके अलावा होटल संचालक खाद्य लाइसेंस की प्रति भी प्रस्तुत नहीं कर सका।

प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उपलब्ध अभिलेखों और तथ्यों का परीक्षण किया। जांच में विपक्षी पर्सन इंचार्ज ऑफ ऑपरेशन, M/S Haut Monde Hill Stream Resort को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने होटल संचालक पर कुल 01 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित करते हुए निर्धारित अवधि के भीतर राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि तय समय में धनराशि जमा नहीं करने पर नियमानुसार वसूली की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

जिला प्रशासन ने साफ किया है कि जनपद में खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन को लेकर नियमित निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि इस तरह की लापरवाही की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

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