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आजीवन कारावास में रहेंगे पुलकित आर्य समेत हत्या के तीनों दोषी, कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा

अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनाई कठोर कारावास की सजा

Rajkumar Dhiman, Dehradun: उत्तराखंड की आत्मा को भीतर तक झकझोरने वाले बहुचर्चित अंकित हत्याकांड में वनंतरा रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य, रिसोर्ट प्रबंधक सौरभ भास्कर और सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता को दोषी पाया गया है। साथ ही कोर्ट ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों आरोपी जेल में ही बंद हैं।

वनंतरा प्रकरण में लगभग 26 माह तक चली सुनवाई के बाद शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीनों आरोपियों को हत्या का दोषी करार देने के साथ ही आजीवन कारावास जैसी सख्त सजा सुनाई। दोष सिद्धि के बाद कुछ समय के लिए कोर्ट को स्थगित कर दिया गया था। थोड़ी देर बाद कोर्ट ने सजा पर भी स्थिति स्पष्ट कर दी। इस मामले में 28 मार्च 2023 से ट्रायल शुरू हुआ था और रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य, रिसोर्ट प्रबंधक सौरभ भास्कर और सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता 19 मई को दोनों पक्षों की गवाही व जिरह समाप्त हुई थी।

पौड़ी जनपद के यमकेश्वर स्थित वनंतरा रिसार्ट में रिसेप्शनिस्ट का कार्य करने वाली ग्राम डोभ-श्रीकोट निवासी 19-वर्षीय युवती अंकिता 18 सितंबर 2022 को लापता हो गई थी। 06 दिन बाद 24 सितंबर को युवती का शव घटनास्थल से 13 किमी दूर चीला नहर बैराज में मिला था।

युवती के पिता की शिकायत पर पुलिस ने रिसार्ट स्वामी पुलकित आर्य, रिसार्ट प्रबंधक सौरभ भाष्कर व सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता उर्फ पुलकित को गिरफ्तार किया था। तीनों पर युवती की हत्या, अपराध के साक्ष्य गायब करने व अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत आरोप थे। पुलकित आर्य इस समय अल्मोड़ा, अंकित देहरादून व सौरभ टिहरी जेल में बंद है।

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