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सहकारी बैंक भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट सचिव के पास सालभर से डंप

सूचना आयोग में सुनवाई के दौरान सामने आई हकीकत, सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने व्यवस्था पर की कड़ी टिप्पणी

Amit Bhatt, Dehradun: सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी पदों की भर्ती प्रक्रिया में घपलेबाजी की जांच रिपोर्ट सालभर से शासन में सचिव सहकारिता के पास डंप पड़ी है। जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद उस पर शासन ने क्या कार्रवाई की, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। सूचना आयोग में सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने इसे खेद की स्थिति बताते हुए व्यवस्था पर कड़ी टिप्पणी की है।

जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता पर सहकारिता विभाग ने जांच बैठाई थी। इस जांच का क्या हुआ, यह जानने के लिए अंबाड़ी, देहरादून निवासी प्रवीण शर्मा ने सहकारिता विभाग के अनु सचिव/लोक सूचनाधिकारी से आरटीआई में जानकारी मांगी थी। तय समय के भीतर सूचना न मिलने पर यह प्रकरण सूचना आयोग पहुंचा।

प्रकरण पर सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने संबंधित अधिकारियों का जवाब तलब किया तो पता चला कि भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट जांच कमिटी ने शासन को 20 जून 2022, 02 सितंबर 2022 व 26 सितंबर 2022 को सौंपी हैं। यह भी बताया गया कि जांच रिपोर्ट सचिव सहकारिता के स्तर पर लंबित है। क्योंकि, प्रकरण उच्च स्तर पर विचाराधीन है, इसलिए रिपोर्ट की प्रति नहीं दी जा सकती है। ताकि अपराधियों के पकडे जाने, अपराध के अन्वेषण या अभियोजन प्रक्रिया में किसी तरह का व्यवधान पैदा न हो।

योगेश भट्ट, राज्य सूचना आयुक्त (उत्तराखंड सूचना आयोग)

राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि यह जानकारी भी अपील की सुनवाई के एक दिन पूर्व दी जा सकी है। जांच रिपोर्ट के निर्णय के अधीन होने की बात कहकर इसके बिंदु जाहिर नहीं किए गए हैं। यह समझ से परे है कि सालभर बाद भी जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई की स्थिति सपष्ट नहीं की जा रही। सूचना का अधिकार अधिनियम की अवधारणा सुशासन एवं पारदर्शिता इसलिए है, क्योंकि व्यवस्था में पारदर्शिता और स्पष्टता का अभाव है।

सूचना आयुक्त भट्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के 17 वर्ष बाद भी परिस्थितियां बदली नहीं हैं और यह प्रकरण इसका ज्वलंत उदहारण है। क्योंकि, सरकारी पदों की भर्ती में जांच का नतीजा क्या रहा, यह जानने के लिए भी आरटीआई का सहारा लेना पड़ रहा है।

नैनीताल हाईकोर्ट। फाइल फोटो

इसी रवैये पर हाईकोर्ट ने जांच रिपोर्ट दो दिन में तलब करने को कहा
सहकारी बैंकों की भर्ती प्रक्रिया में घपले की जांच रिपोर्ट को लेकर 26 सितंबर 2023 की सुनवाई में नैनीताल हाईकोर्ट कड़ा रुख अपना चुका है। मंगलवार को प्रियांशु त्यागी की जनहित याचिका पर की गई सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायाधीश राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने जांच रिपोर्ट को दो दिन के भीतर पेश करने को कहा। प्रकरण में सुनवाई अब 29 सितंबर यानि शुक्रवार को की जाएगी।

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