Dehradunआपदा प्रबंधन

हेलमेट मुफ्त मिलेगा सभी को, आपने लिया क्या?

Amit Bhatt, Dehardun: क्या आपको इस बात की जानकारी है कि दुपहिया वाहन की खरीद करते समय हेलमेट मुफ्त में मुहैया कराए जाने का प्राविधान किया गया है। ज्यादातर व्यक्तियों को इस बात की जानकारी नहीं होती और दुपहिया वाहनों की बिक्री करने वाली कंपनियां ग्राहकों को हेलमेट मुहैया नहीं कराती हैं। जबकि मोटर यान अधिनियम 1989 में इस बात का सपष्ट उल्लेख किया गया है। आरटीआई कार्यकर्ता विजयवर्धन डंडरियाल ने संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून और परिवहन आयुक्त उत्तरखंड से मांग की है कि दुपहिया वाहन खरीदने वाले व्यक्तियों को हेलमेट मुहैया कराने के लिए सपष्ट निर्देश जारी करें।

हाइलाइटर वाले भाग में दर्ज है हेलमेट उपलब्ध कराए जाने का नियम।

दरअसल, मोटर यान अधिनियम 1989 के नियम 138 एफ में स्पष्ट किया गया है कि दुपहिया वाहन निर्माताओं को वाहन की पहली बिक्री के समय हेलमेट भी मुहैया कराना है। साथ ही हेलमेट की गुणवत्ता भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986 के अंतर्गत होनी चाहिए। सीधा मतलब है कि हेलमेट आईएसआई मार्क वाला होना चाहिए।

आरटीआई कार्यकर्ता विजयवर्धन डंडरियाल ने आरोप लगाया कि देहरादून में जो भी शोरूम इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन बेच रहे हैं, वह ग्राहकों को हेलमेट उपलब्ध नहीं करा रहे। डंडरियाल के मुताबिक इस बारे में जब देहरादून के ओकाया शोरूम में बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह ग्राहकों को हेलमेट उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। आरटीआई कार्यकर्ता की मांग है कि सभी दुपहिया शोरूम की जांच कराई जानी चाहिए और जो नियम की अनदेखी कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए।

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