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कर चोरी का देखा ख्वाब, 2.70 लाख के माल के चुकाने पड़ गए 4.06 लाख 

स्टेट जीएसटी के मोबाइल दस्ते ने निजी बस में कर चोरी कर लाया जा रहा था 2.70 लाख का माल पकड़ा

Amit Bhatt, Dehradun: कर चोरी की नीयत जब मुसीबत में डालती है तो कर भरना तो दूर माल की कुल लागत से भी कहीं अधिक की चपत जेब पर लगा डालती है। निजी बस में दुकान का माल भरकर ला रहे एक व्यापारी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब माल राज्य कर विभाग के मोबाइल दस्ते के हाथ लगा तो 2.70 लाख रुपये की लागत के माल में 4.06 लाख रुपये जमा कराने पड़ गए। अब शायद ही यह व्यापारी जीवन में कर चोरी की जुर्रत कर पाएगा।
इस बस में लाया जा रहा था कर चोरी का माल।

यदि आप भी व्यापारी हैं तो इस घटना से सीख लेने की जरूरत है। नियमानुसार टैक्स भरिए, प्रदेश और देश की तरक्की में योगदान कीजिए और चैन की नींद सोइए। क्योंकि त्योहारी सीजन के करीब आते ही राज्य कर विभाग (स्टेट जीएसटी) की टीम भी अलर्ट मोड में आ गई है। दरअसल, त्योहारी सीजन में कर चोरी कर माल के परिवहन की आशंका बढ़ जाती है। खासकर बसों तक में माल भरकर परिवहन किया जाता है। आशारोड़ी की सचल दल इकाई (मोबाइल दस्ता) ने ऐसा ही एक मामला पकड़ा। जिसमें निजी बस में बिना वैध प्रपत्रों के 2.70 रुपये की लागत का माल लाया जा रहा था।

डॉ अहमद इकबाल, आयुक्त राज्य कर, उत्तराखंड।

आयुक्त राज्य कर डा अहमद इकबाल ने दशहरा, दीपावली, छठ पूजा जैसे पर्वों के मद्देनजर बसों में कर चोरी कर माल के परिवहन पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। इसी के अनुपालन में अपर आयुक्त पान सिंह डुंगरियाल, संयुक्त आयुक्त एसएस तिरूवा, उपायुक्त सुरेश कुमार की ओर से अधीनस्थों को जारी किए गए निर्देश पर आशारोड़ी पर बसों की जांच की गई। इस दौरान सहायक आयुक्त अवनीश पांडे के नेतृत्व में की गई जांच में एक निजी बस (UK07PA006) में माल की आवक पाई गई। जांच-पड़ताल करने में माल के परिवहन के कोई वैध प्रपत्र नहीं पाए गए। माल की गणना किए जाने पर लागत 2.70 लाख रुपये से अधिक पाई गई।

जिस पर 4.06 लाख रुपये का अर्थदंड आरोपित कर इसे वसूल भी कर लिया गया। आयुक्त राज्य कर डा अहमद इकबाल ने कहा कि सघन चेकिंग अभियान पूरे त्योहारी सीजन में जारी रहेगा। परिवहन निगम को पत्र लिखकर आग्रह किया गया है कि वह अपने चालक-परिचालकों को माल के परिवहन के संबंध में हिदायत जारी कर दे। साथ ही निजी बस आपरेटरों को सचेत करते हुए चेतावनी जारी की गई है कि बिना वैध प्रपत्र के माल के परिवहन पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिन प्रकरण में अर्थदंड नहीं कराया जाएगा, उनमें पकड़े गए माल के साथ वाहन की नीलामी करा दी जाएगी।

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