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जीएसटी अफसरों ने नगर निगम का किया काम, 50 कट्टे पॉलीथिन पकड़ी

रुड़की मेन मार्केट के गोदाम से पकड़ी प्रतिबंधित श्रेणी की पॉलीथिन, राज्य में 75 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक कैरी बैग्स पर है रोक

Amit Bhatt, Dehradun: मुख्य जिम्मेदारी थी नगर निगम की और अंजाम दिया राज्य कर (स्टेट जीएसटी) विभाग ने। जी हां! बात हो रही है प्रतिबंधित श्रेणी की पॉलीथिन के प्रयोग पर कार्रवाई की। राज्य कर विभाग की टीम ने संयुक्त आयुक्त सुनीता पांडे के नेतृत्व में रुड़की मेन मार्केट स्थित गोदाम पर छापा मारकर 50 कट्टे प्रतिबंधित श्रेणी की पॉलीथिन पकड़ी। इस जब्ती पर उत्तराखंड प्लास्टिक एवं अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग एवं निस्तारण का विनियमन ) अधिनियम 2013 के अंतर्गत जुर्माने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।
रुड़की स्थित इस गोदाम से पकड़ी गई प्रतिबंधित पॉलीथिन।

राज्य कर मुख्यालय और गढ़वाल जोन के एडिशनल कमिश्नर पीएस डुंगरियाल के निर्देश पर जॉइन्ट कमिश्नर सुनीता पांडे, डिप्टी कमिश्नर कार्तिकेय वर्मा, असिस्टेंट कमिश्नर अंजनी सिंह एवं असिस्टेंट कमिश्नर व विनोद आर्य की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अधिकारियों को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रुड़की स्थित गोदाम से प्रतिबंधित सिंगल यूज्ड प्लास्टिक की आपूर्ति की जा रही है। जिसके बाद एसआईबी हरिद्वार व सचल दल इकाई ने गोदाम पर छापा मारकर पॉलीथिन बरामद कर ली। जुर्माने की कार्रवाई के बाद यह माल नियमानुसार निस्तारण हेतु ज़िला प्रशासन/नगर निगम को सौंप दिया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार ज़ब्त किए गए माल की कीमत लगभग 3.50 लाख रुपये है।

पहले 50 माइक्रोन का था मानक, किया गया संशोधन
शहरी विकास विभाग के आदेश के तहत 75 माइक्रोन तक कि पॉलीथिन/कैरी बैग्स उत्तराखंड में प्रतिबंधित हैं। इस आदेश को 01 जुलाई 2022 से लागू किया गया है।इससे पहले यह मानक 50 माइक्रोन का था। इसके साथ ही प्लास्टिक के स्ट्रॉ, चम्मच, प्लेट, थर्माकोल और थर्माकोल से बनी चीजों पर प्रतिबंध है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश के क्रम में यह निर्णय किया गया।
इनकी बिक्री पर भी प्रतिबंध
प्लास्टिक युक्त ईयर बड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक डंडियां, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियां, पॉली स्टाइरीन की सजावटी सामग्री पर रोक है। इसके अलावा प्लास्टिक की प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, जैसी कटलरी, मिठाई के डब्बों को लपेटने वाली प्लास्टिक फिल्म, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैक, 100 माइक्रोन से कम मोटे प्लास्टिक के बने बैनरों पर भी रोक है।

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