HealthUttarakhand

बिग ब्रेकिंग: पतंजलि का उत्पाद फेल होने पर प्रबंधक समेत 03 को जेल

सोन पापड़ी का नमूना फेल होने पर कोर्ट ने सुनवाई 06-06 माह की सजा

Amit Bhatt, Dehradun: पतंजलि की सोन पापड़ी का नमूना जांच में फेल पाए जाने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजीएम) पिथौरागढ़ की कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रकरण में पतंजलि के सहायक प्रबंधक समेत 03 को दोषी पाते हुए 06-06 माह के कारावास का आदेश किया। साथ ही मामले में अर्थदंड भी लगाया गया है। जिसे अदा न करने की दशा में सजा की अवधि बढ़ा दी जाएगी।

सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा के मुताबिक खाद्य सुरक्षा विभाग ने अक्टूबर 2019 में संदेह के आधार पर पिथौरागढ़ जिले में बेरीनाग की एक दुकान से पतंजलि ब्रांड की सोन पापड़ी का नमूना जांच के लिए भेजा था। नमूना जांच में फेल होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी की ओर से दुकानदार लीलाधर पाठक, वितरक कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर रामनगर के सहायक प्रबंधक अजय जोशी और निर्माता कंपनी पतंजलि के सहायक प्रबंधक अभिषेक कुमार के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह की अदालत में मामला चला। शनिवार को कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद तीनों आरोपितों को दोषी पाते हुए दुकानदार लीलाधर पाठक को छह माह के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड, अजय जोशी को छह माह कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड और पतंजलि के सहायक प्रबंधक अभिषेक कुमार को छह माह कारावास व पच्चीस हजार रुपये अर्थंदंड की सजा सुनाई।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button