गायब हुई किशोरी जिसको भी मिली, उसने घर पहुंचाने की जगह किया रेप, 02 आरोपी गिरफ्तार
हल्द्वानी में नाबालिग की बरामदगी के साथ पुलिस ने किया दिल दहला देने वाला खुलासा

Round The Watch News: हल्द्वानी के कोतवाली क्षेत्र से लापता हुई एक नाबालिग किशोरी की बरामदगी के साथ पुलिस ने दुष्कर्म की गंभीर वारदात से पर्दा उठाया है। घर से बिना बताए निकलने के बाद वह जिन दो युवकों को मिली, उन्होंने अलग-अलग जगह पर उसके साथ रेजो किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में 02 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।
एसपी सिटी मनोज कात्याल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि किशोरी की मां ने कोतवाली हल्द्वानी में तहरीर देकर सूचना दी थी कि उनकी नाबालिग बेटी बिना बताए घर से कहीं चली गई है। मामला नाबालिग से जुड़ा होने के कारण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर तत्काल अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और विशेष पुलिस टीम गठित कर जांच शुरू कर दी गई।
सीसीटीवी फुटेज से मिली अहम कड़ी
जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों में लगे कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का बारीकी से विश्लेषण किया। फुटेज से दो युवकों की गतिविधियां संदिग्ध मिलीं। इसके बाद पुलिस ने दोनों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की।
पहले स्टूडियो, फिर शक्ति फार्म ले जाकर किया दुष्कर्म
पूछताछ में पहले आरोपी विक्रम सिंह (29 वर्ष) ने पुलिस को बताया कि वह किशोरी को बर्फ वाली गली से अपनी कार में बैठाकर हल्द्वानी स्थित अपने स्टूडियो ले गया। वहां उसने पूरी रात नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन सुबह वह उसे वापस बर्फ वाली गली में छोड़कर फरार हो गया। पुलिस के अनुसार किशोरी वहां से अपने घर नहीं गई, बल्कि डीके पार्क पहुंच गई।
जांच में सामने आया कि डीके पार्क में किशोरी की मुलाकात दूसरे आरोपी सौरभ बिष्ट (21 वर्ष) से हुई। सौरभ उसे बहला-फुसलाकर सितारगंज के शक्ति फार्म ले गया, जहां उसने भी उसके साथ दुष्कर्म किया।
दोनों आरोपी गिरफ्तार, वारदात में प्रयुक्त कार बरामद
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विक्रम सिंह निवासी हरिपुर नायक, कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी तथा सौरभ बिष्ट निवासी त्रिलोकपुर दानी, गौलापार, काठगोदाम को गिरफ्तार कर लिया। वारदात में इस्तेमाल विक्रम सिंह की कार भी बरामद कर नियमानुसार सीज कर दी गई है।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65(1), 115(2) और 352 के साथ-साथ पोक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मामले में सभी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और आगे की जांच जारी है।



