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चैंपियन को कैसे मिली जमानत, पढ़िए पूरा आदेश, 51 दिन बाद जेल से आएंगे बाहर

हरिद्वार की सत्र न्यायालय ने मंजूर की कुंवर प्रणव की जमानत की अर्जी

Amit Bhatt, Dehradun: खानपुर क्षेत्र के विधायक उमेश कुमार के कैंप कार्यालय पर फायरिंग करने के आरोप में हरिद्वार जेल में बंद भाजपा के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को जमानत मिल गई है। वह करीब 51 दिन बाद जमानत पर रिहा हो जाएंगे। सत्र न्यायाधीश हरिद्वार प्रशांत जोशी की कोर्ट ने उन्हें 50 हजार रुपए के व्यक्तिगत बंध पत्र पर जमानत दे दी।

बीती 26 जनवरी को खानपुर क्षेत्र के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग के आरोप में पुलिस ने पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को गिरफ्तार किया था। सीजीएम हरिद्वार कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।

वहीं, इसी प्रकरण के क्रास मुकदमे में विधायक उमेश कुमार को भी उसी रात गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन कोर्ट से जमानत मिल गई थी। बाद में कोर्ट ने चैंपियन की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी थी।

गिरफ्तारी के बाद से ही कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जिला कारागार रोशनाबाद में न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया है। हालांकि, 15 फरवरी को जेल में स्वास्थ्य बिगड़ने पर कुंवर प्रणव को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तभी से वह अस्पताल में भर्ती थे। वहीं, इसी दौरान प्रकरण में कई सुनवाई की गई।

इस दौरान उन पर से हत्या के प्रयास की धारा को हटाते हुए गैर इरादातन हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी गई। तभी यह उम्मीद की जा रही थी कि अब उन्हें जमानत मिल सकती है। हालांकि, धारा को हटाने वाली सुनवाई के दिन उन्हें जमानत नहीं मिल पाई थी। इसके बाद सुनवाई के लिए 11 मार्च की तिथि तय की गई थी, लेकिन सुनवाई टाल दी गई थी।

तब बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष अर्जी दायर कर व्यक्तिगत आधार पर आगे की तारीख देने का आग्रह किया था। जिसके बाद जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 18 मार्च की तिथि तय की गई। मंगलवार को अभियोजन और बचाव पक्ष की लंबी दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायालय ने चैंपियन को जमानत अर्जी मंजूर कर दी।

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