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प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति समेत 05 पर मुकदमा, नर्सिंग आंदोलन से जुड़ा है मामला

पानी के ओवरहैड टैंक में चढ़ने और आत्मदाह के प्रयास का है मामला

Rajkumar Dhiman, Dehradun: देहरादून में वर्षवार भर्ती की मांग को लेकर परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करने वाले नर्सिंग अभ्यर्थियों और महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला समेत पांच लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने प्रतिबंधित क्षेत्र में धरना देकर कानून व्यवस्था प्रभावित की, सड़क जाम की और आत्मदाह की धमकी देकर स्थिति को गंभीर बना दिया।

डालनवाला थाना प्रभारी संतोष कुमार की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, 11 मई से 13 मई तक नर्सिंग एकता मंच के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। इस दौरान ज्योति रौतेला के नेतृत्व में पांच लोग परेड ग्राउंड की पानी की टंकी पर चढ़ गए और वहीं डटे रहे।

पुलिस का कहना है कि जिस स्थान पर प्रदर्शन किया गया, उसे जिला प्रशासन पहले ही धरना-प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित घोषित कर चुका था। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी वहां पहुंचे और टंकी पर चढ़कर विरोध जताने लगे। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि प्रदर्शनकारियों के पास पेट्रोल और माचिस मौजूद थी।

आरोप है कि मांगें पूरी नहीं होने पर ज्योति रौतेला ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने और टंकी से कूदकर जान देने की चेतावनी दी। मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी नीचे उतरने को तैयार नहीं हुए।

पुलिस के अनुसार, 12 मई को प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए और मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। इस दौरान नारेबाजी और हंगामे से यातायात प्रभावित रहा और लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

करीब 59 घंटे तक चले इस प्रदर्शन के कारण आसपास के कई इलाकों में पानी की सप्लाई और अन्य आवश्यक सेवाओं पर भी असर पड़ने की बात कही गई है। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों की मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से वार्ता कराई। अधिकारियों ने मांगों को शासन स्तर तक पहुंचाने और समाधान का आश्वासन दिया।

इसके बाद 13 मई को प्रदर्शनकारी पानी की टंकी से नीचे उतर गए। हालांकि, लंबे समय तक चले प्रदर्शन और कथित अव्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया।

डालनवाला कोतवाली में दर्ज मुकदमे में ज्योति रौतेला और अन्य नर्सिंग कर्मचारियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 126(2), 221, 223, 226, 292, 329(3) तथा पेट्रोलियम एक्ट की धारा 23 के तहत केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच नगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक हरिओम राज चौहान को सौंपी गई है।

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