Uttarakhand

कर्णप्रयाग हमला मामला: तलवार से जानलेवा हमले के आरोपी चार निहंगों को मिली जमानत

स्थानीय कोर्ट से जमानत मिली, निहंग सिखों के प्रतिनिधियों ने पुलिस और सरकार का किया था विरोध

Amit Bhatt, Dehradun: कर्णप्रयाग में तलवार से जानलेवा हमले के चर्चित मामले में गिरफ्तार चार आरोपी निहंगों को जिला एवं सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विंध्याचल सिंह की अदालत ने बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों की जमानत याचिका स्वीकार कर ली।

अदालत ने आदेश दिया कि प्रत्येक आरोपित को 50-50 हजार रुपये के दो-दो जमानती प्रस्तुत करने होंगे। जमानत की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनकी रिहाई की जाएगी।

जिन आरोपियों को जमानत मिली है उनमें सतविंदर सिंह, अजय सिंह, जसप्रीत सिंह और मनप्रीत सिंह शामिल हैं। इन पर कर्णप्रयाग में तलवार से जानलेवा हमला करने का आरोप है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) प्रकाश भंडारी ने पैरवी की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के डिफेंस काउंसल के रक्षा सहायक अधिवक्ता मोहन पंत ने अदालत में पक्ष रखा।

गौरतलब है कि कर्णप्रयाग में निहंगों और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद के बाद हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें तलवार से हमला किए जाने का मामला सामने आया था। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया था और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था।

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